बलरामपुर एसडीएम के द्वारा बलरामपुर एवं राजपुर अंतर्गत संचालित विभिन्न होटल एवं ढाबा का औचक निरीक्षण किया गया।
होटल एवं ढाबा का औचक निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा मानक नियम 2011 के उल्लंघन में संचालित होटल/ढाबा के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
बलरामपुर/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन पर 03.सितम्बर .2023 के रात्रि को SDM बलरामपुर एवं पदेन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा ) द्वारा अनुभाग बलरामपुर एवं अनुभाग राजपुर अंतर्गत संचालित विभिन्न होटल एवं ढाबा का औचक निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा मानक नियम 2011 के उल्लंघन में संचालित होटल/ढाबा के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
कार्यवाही में होटल पायल (झींगो ,तहसील राजपुर) : खाद्य अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ति पश्चात भी संचालन किया जाना पाया गया।विगत दो वर्ष से नवीनीकरण नही कराया गया है।किचन में गंदगी फैली हुई पाई गई। एसडीएम राजपुर को उक्त होटल को सील करने निर्देशित किया गया।
2.जयसवाल होटल (झिंगो तहसील राजपुर) : बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के संचालित करना पाया गया। एसडीएम राजपुर को उक्त होटल को सील करने निर्देशित किया गया।
3.ढाबा the हाई वे किंग ( पस्ता,तहसील बलरामपुर) : 04 नग घरेलू एलपीजी सिलेंडर का वाणिज्यिक उपयोग करते पाया गया। जब्ती की कार्यवाही की गई।मिठाई (गुलाबजामुन ) में फंगस लगा पाया गया। खाद्य अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही शुरू की गई।
4.नवीन पंचवटी ढाबा (डुमरखी,बड़की महरी तहसील बलरामपुर) : खाद्य अनुज्ञप्ति जारी होना बताया गया किंतु प्रस्तुत नही किया। अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करते तक बंद रखने आदेशित किया गया।
5.सुहानी ढाबा: बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के संचालित उक्त ढाबा को बंद करने निर्देशित किया गया।
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