पुरूषोत्तम कैवर्त/कसडोल : जिले के सिमगा थाना के अंतर्गत ग्राम बनसंकरा के एक नाबालिक लड़की की शादी उसके परिवार द्वारा कराये जा रहे थे। जिसकी गुप्त सूचना 1098 चाईल्ड लाइन को प्राप्त हुआ। चाईल्ड लाइन 1098 बालौदाबाजार की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर उक्त शादी को रोकवाया गया। विवाह स्थल पर ग्राम बेमेतरा कातलबोर्ड से बारात आया था। दोनों परिवारों को समझाईश देतें हुए वधु पक्ष को विशेष समझाईश दी गई। जिस पर उनके द्वारा सहर्ष ही बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह किए जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की तथा विवाह स्थगित करने की बात कही। अधिकारियों द्वारा समझाईश दिए जाने पर उन्होंने उक्त बालिका का विवाह 18 वर्ष के बाद ही किये जाने की शपथपूर्वक कथन किया गया। बालिका व परिजनों को बालक कल्याण समिति,बलौदाबाजार में समझाईश हेतु अलग से बुलाया गया है। साथ ही उन्हें बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में बताया गया की 18 वर्ष से कम आयु की बालिका व 21 वर्ष से कम आयु का बालक का विवाह करना या करवाना अपराध है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है या विवाह में सहयोग प्रदान करता है, तो उसे भी 2 वर्ष तक कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो की 1 लाख रू. तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। उक्त कार्रवाई के दौरान विवाह जिला बाल संरक्षण अधिकारी,चाइल्ड लाइन 1098 बलौदाबजार से सेन्टर कार्डिनेटर श्रीमति रेखा शर्मा जी,गिलिश,जितेन्द्र भारती, मीरा साहू,सोमेन्द्र साहू ,सुरेन्द्र वर्मा टीम मेम्बर,सिमगा थाना पुलिस टीम खोमलाल साहू, महिला आरक्षक अहिल्या वर्मा व स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध नागरिको की सहायता से बाल विवाह रोका गया। उक्त जानकारी गृहिणी संस्था के डायरेक्टर रूपा श्रीवास्तव के द्वारा दी गई।
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