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रेप मामले में पलाश चंदेल ने एफआईआर रद्द करने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

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00 10 फरवरी को होगा मामले की सुनवाई, रायपुर से केस डायरी पहुंची जांजगीर
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दुष्कर्म और अनुसूचित जातिजनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआइआर को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि झूठी शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि जिस महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज की है वह शादीशुदा है। शादीशुदा महिला को शादी का झांसा कैसे कोई देगा। पुलिस ने इसकी तहकीकात क्यों नहीं की? पुलिस ने झूठी शिकायत के आधार पर एकतरफा जुर्म दर्ज कर दिया है। लिहाजा एफआईआर को रद्द की जाए।गौरतलब है कि रायपुर के महिला थाने में जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली एक महिला ने नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
याचिकाकर्ता पलाश ने अधिवक्ता हरि अग्रवाल के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा है कि जिस महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाई है वह पहले से ही शादीशुदा महिला है। किसी शादीशुदा महिला को दोबारा कैसे शादी का झांसा दिया जा सकता है। अधिवक्ता का कहना है कि याचिका की लिस्टिंग हाईकोर्ट में हो गई है। 10 फरवरी को याचिका की सुनवाई होगी।
महिला थाने में रायपुर में मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने केस डायरी जांजगीर चांपा जिला भेज दिया है। प्रकरण की जांच जाजंगीर चांपा पुलिस कर रही है। बीते दिनों जांजगीर चांपा एसपी के निर्देश पर स्पेशल टीम ने नेता प्रतिपक्ष नरायण चंदेल के निवास स्थान पर दबिश देकर छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान पलाश घर में नहीं मिला। पलाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है।

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