रायपुर वॉच

ED को 8 दिन के लिए मिली IAS समीर विश्नोई सहित 3 लोगों की कस्टडी, कोर्ट ने दिया आदेश

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रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी कर आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया और आज कोर्ट पेश किया। जहां ईडी तीनो को 14 दिनाें की रिमांड पर लेने की मांग कोर्ट में की। इस दौरान कोर्ट में लम्बी बहस चली जिसके बाद अदालत ने 8 दिन की रिमांड मंजूर किया है।

स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई में आईएएस समीर विश्नोई सहित अन्य आरोपियों को 8 दिन रिमांड पर देने का फैसला दिया है। सुनवाई के बाद करीब आधे घंटे के बाद स्पेशल जज ने निर्णय दिया।

स्पेशल जज अजय कुमार राजपूत के कोर्ट में ईडी की ओर से आईएएस समीर विश्नोई, लक्ष्मी तिवारी और सुनील अग्रवाल को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड की मांग की है। जहाँ इसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया और ईडी की कार्यवाही पर ही सवाल खड़े किये। इस पर काफी देर बहस चली। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 8 दिन की रिमांड मंजूर किया है। सुनील अग्रवाल की ओर से दिल्ली से जानेमाने वकील विजय अग्रवाल ने पैरवी की। साथ में उन्हें वकील आयूष जिंदल सहायता दे रहे थे।

ED द्वारा गिरफ्तार किये गए लक्ष्मीकांत तिवारी के वकील फैसल रिजवी ने कोर्ट में हुई बहस को लेकर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईडी ने और पूछताछ के लिए 14 दिन की ज्यूडिशल कस्टडी मांगी की। साथ ही उन्होंने बताया कि जितने भी वरिष्ठ वकील है अपोस्ट किया है कि जिस तरह से अरेस्ट किया गया वह गलत है। ईडी इन्हें रिमांड पर नहीं ले सकती क्योंकि वह कह रहे हैं कि आईटी रेड पहले हुई थी तो आईटी रेड हुई थी वो आईटी का काम है ईडी का काम नहीं है। इनकम टैक्स ने जो रेड की है उनको रेड में जो पैसा मिला है वह इनकम टैक्स जाने की ईडी में उसमें शेड्यूल ऑफर में इसके ऑफेंस नहीं आते हैं।

इस पर बहस हुई और 14 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग की गई है। पूछताछ के लिए जिसमें सब ने अपोज किया है कि की कस्टडी में रिमांड ना दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ईडी ने जो वहां दलीलें पेश की है रेड की उसमें आईटी रेड की दलीलें पेश की है। बुधवार को जो पैसे बरामद हुए हैं उसका कोई भी जिक्र अभी नहीं हुआ है उन्होंने अभी तक इनकम टैक्स रेड को ही बताया है और ईडी किस बेस पर रिमांड ले रही है उसकी पेपर थोड़ी देर में देंगे।
वकील फैसल रिजवी ने बताया कि जिस तरह से अरेस्ट किया गया है वह अवैध है और अरेस्टिंग का पावर ईडी को नहीं है वह आईटी को है।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर अरेस्ट किया है। मगर हमारा कहना है कि पैसे जो बरामद हुए हैं वह इनकम टैक्स को बरामद हुए हैं और इनकम टैक्स का ऑफेंस, शेड्यूल ऑफेंस में नहीं आता है।

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