देश दुनिया वॉच

1 April Rule Change: टोल कैश बंद, पेट्रोल-शराब महंगी, टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव

Share this

1 April Rule Change: रायपुर। एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही देशभर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। नए टैक्स सिस्टम के लागू होने से टैक्स प्रक्रिया बदली है। टोल प्लाजा पर कैश भुगतान बंद कर दिया गया है। टोल दरों में बढ़ोतरी से हाईवे पर सफर करना अब महंगा हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में शराब और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। इसी बीच राहत की बात यह है कि प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सस्ती हो गई है।

छत्तीसगढ़ में हुए ये बड़े बदलाव

  • स्टाम्प ड्यूटी पर 12% सरचार्ज खत्म होने से जमीन की रजिस्ट्री सस्ती हुई।
  • ड्यूटी बढ़ने से विदेशी अंग्रेजी शराब और बियर महंगी हो गई है।
  • एक अप्रैल से पेट्रोल का दाम एक रुपए बढ़ गया है।
  • टोल टैक्स का भुगतान केवल FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा।
  • कॉमर्शियल गैस के दाम में बढ़ोतरी की गई है। रायपुर में अब कीमत 2300 रुपए तक पहुंच गया है।टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव

1 अप्रैल यानी आज से देश में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा, जो 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। इस नए कानून के तहत टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की गई है। गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जिससे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। अब तक लागू व्यवस्था में वित्तीय वर्ष और आकलन वर्ष अलग-अलग होते थे, जिससे अक्सर भ्रम की स्थिति बनती थी। नए प्रावधान में इस व्यवस्था को खत्म कर सिर्फ ‘टैक्स वर्ष’ लागू किया गया है। यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि को टैक्स वर्ष 2026-27 कहा जाएगा, जिससे टैक्स प्रक्रिया को आसान और स्पष्ट बनाने की कोशिश की गई है।

READ MORE

टोल पर अब सिर्फ FASTag और UPI से होगा भुगतान

एक अप्रैल से देशभर के टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब टोल टैक्स का भुगतान केवल FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा। इस बदलाव के बाद बिना FASTag या पर्याप्त बैलेंस के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में UPI ही एकमात्र विकल्प बचेगा, क्योंकि कैश भुगतान की सुविधा पूरी तरह खत्म कर दी गई है। टोल दरों में बढ़ोतरी से हाईवे पर सफर करना अब महंगा हो गया है।

अब 8 घंटे पहले तक ही मिलेगा रेल टिकट का रिफंड

1 अप्रैल से ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव किया गया है। अब यात्रियों को ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा, जबकि पहले यह सीमा 4 घंटे थी। वहीं यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। इस बदलाव का सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि समय पर टिकट कैंसिल नहीं करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। हालांकि नियम सख्त होने से फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

कॉमर्शियल गैस के दाम में बढ़ोतरी

आज से तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम ₹218 तक बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद चेन्नई में इसकी कीमत ₹2246.50 और दिल्ली में ₹2078.50 हो गई है। वहीं रायपुर में 2300 रुपए हो गया है। सिलेंडर महंगा होने से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों का खर्च बढ़ेगा, जिसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। चाय, नाश्ता और थाली की कीमतें बढ़ सकती हैं, वहीं शादी-ब्याह और कैटरिंग सेवाएं भी महंगी हो सकती हैं।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *