Jan Vishwas Bill in Lok Sabha: नई दिल्ली। अभी सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा से जुड़े नियमों के तोड़ने पर जुर्माना देकर या चालान भरकर छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में सड़क सुरक्षा नियमों में चूक होने पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
अभी वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर या प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं रहने पर 10,000 रुपए तक का चालान का प्रविधान है। वायु प्रदूषण पर लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह भी चलन में नहीं है।
इन नियमों में बदलाव
अब यह नियम देश भर में लागू हो सकेगा क्योंकि इसे केंद्र ला रहा है। इस प्रविधान को जन विश्वास (संशोधन) बिल 2026 में लाया जा रहा है जिसे गत शुक्रवार को लोक सभा में पेश किया गया। वैसे तो जन विश्वास बिल में विभिन्न मंत्रालय व विभागों से जुड़े 717 कानून को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि लोगों की जिंदगी के साथ कारोबार को आसान बनाया जा सके।
बिजली से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर सिर्फ जुर्माना
जैसे बिजली से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर अब सजा की जगह सिर्फ जुर्माने का प्रविधान किया जा रहा है। जन विश्वास बिल में मोटर वाहन कानून के कई प्रविधानों में संशोधन किया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों को भी बदला जा रहा है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के समाप्त होने के 30 दिनों तक लाइसेंस को वैध माना जाएगा।
वहीं, अगर किसी के ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि 10 अप्रैल को समाप्त हो रही है और वह 10 मार्च को यानी कि एक माह पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा लेता है तो भी उसका लाइसेंस 10 मार्च की वजह 10 अप्रैल से रिन्यू माना जाएगा। देश भर में कही से भी लाइसेंस बनवाए जा सकेंगे। कारोबार से जुड़ी छोटी-मोटी गलती के लिए तीन माह, छह माह की जेल के प्रविधान को खत्म कर उसकी जगह फाइन को बढ़ाने का प्रविधान जन विश्वास बिल में किया गया है। सरकारी परिसर में अवैध तरीके से रहने पर सख्त जुर्माने का प्रविधान लाया जा रहा है।
पहले महीने में सरकार की उस प्रोपर्टी की लाइसेंस फीस का 40 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। उसके बाद हर महीने उसमें 10 प्रतिशत का इजाफा किया जाएगा। बिजली कानून के तहत भी जेल के प्रविधान को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। जन विश्वास बिल में मवेशियों से जुड़े मामले में भी बदलाव किया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानून के तहत मवेशियों के किसी प्रतिबंधित जगह पर घुस जाने या सरकारी परिसर में आने पर एक माह से लेकर छह माह तक की जेल का प्रविधान है। इसे समाप्त किया जा रहा है। वैसे, इस बिल पर संसद के अगले सत्र में विस्तृत चर्चा की उम्मीद की जा रही है।

