CG News: Municipal Corporation’s Arbitrary Decree—Prior Notice for Wedding Processions and Permission Required Before Cutting Cakes.
CG News: राजधानी रायपुर में अब शादी-ब्याह, बर्थडे पार्टी या फिर कोई आयोजन में 100 से अधिक मेहमान आ रहे है, ता आपको सबसे पहले नगर निगम को इसकी सूचना देनी होगी। वरना आपकी खुशियों पर जुर्माना लगना तय है।
रायपुर नगर निगम ने एक अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की है। इसके तहत अगर किसी आयोजन में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाये जाते हैं, तो आयोजक को तीन दिन पहले ही नगर निगम या नगर पालिका को इसकी लिखित सूचना देनी होगी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार खुशियों पर भी नियमों का पहरा बैठा रही है। बिना सूचना ज्यादा मेहमान बुलाने पर जुर्माना और कचरे का ठीकरा आयोजकों के सिर फोड़ना पूरी तरह अव्यवहारिक है।

