रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक निजी अस्पताल ITSA Hospital ने स्वास्थ्य जांच को आकर्षक बनाने के नाम पर ऐसा ऑफर दिया, जिसने स्वास्थ्य विभाग को सचेत कर दिया दरअसल अम्बुजा सिटी सेंटर के पास स्थित ITSA Hospital ने अपने स्वास्थ्य चेकअप पैकेज के साथ दुबई का फ्री टूर और दो करोड़ रुपये जीतने का लकी ड्रॉ ऑफर प्रचारित किया। विज्ञापन में साफ कहा गया था कि हेल्थ चेकअप कराने पर लकी ड्रॉ में बड़ी रकम या विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। इस ऑफर के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे पूरी तरह भ्रामक, अनैतिक और कानून का उल्लंघन माना क्योंकि यह इलाज को लॉटरी से जोड़ने जैसा था और स्पष्ट रूप से प्रलोभन था।

लुभावने ऑफर ने मचाया विवाद, CMHO ने दिया नोटिस
अस्पताल के विज्ञापन में हेल्थ चेकअप को एक तरह की ‘लॉटरी’ बना दिया गया था। मरीजों को यह संदेश दिया जा रहा था कि जांच करवाने से न सिर्फ स्वास्थ्य लाभ मिलेगा बल्कि दुबई घूमने या करोड़ों जीतने का मौका भी मिल सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह तरीका मरीजों में गलत धारणा पैदा करता है और चिकित्सा पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।

इसके बाद रायपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने मामले को गंभीरता से लिया। 14 जनवरी को अस्पताल संचालक को एक विस्तृत नोटिस जारी किया गया, जिसमें तुरंत विज्ञापन हटाने और ऐसी गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया गया। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि ऐसा न करने पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। इस नोटिस की प्रतियां राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक, जिला प्रशासन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी भेजी गईं।
उल्लंघन के मुख्य कानूनी प्रावधान
अस्पताल का यह विज्ञापन निम्नलिखित नियमों का खुला उल्लंघन था, नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) रेगुलेशन 6.1.1 के अनुसार किसी भी चिकित्सकीय सेवा या जांच को इनाम, लॉटरी या अप्रत्यक्ष लाभ से जोड़कर प्रचारित करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट, 1954 की धारा 3 और 4 के अनुसार भी स्वास्थ्य संबंधी झूठे, भ्रामक या प्रलोभन वाले दावों पर सख्त रोक लगाता है। जबकि नर्सिंग होम एक्ट में लिखा गया है की ऐसी गतिविधियां जो मरीजों में भ्रम पैदा करें, प्रतिबंधित हैं।
छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल के सदस्यों की राय
छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल के सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता ने द लेंस से कहा “किसी भी मरीज को इलाज या जांच के लिए लुभाने वाला विज्ञापन मेडिकल एथिक्स और नर्सिंग होम एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। विज्ञापनों के माध्यम से एक खराब परिपाटी की शुरुआत को रोकने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संचालक स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से किया गया है इसका पालन करना मेडिकल बिरादरी की जिम्मेदारी है। “

