प्रांतीय वॉच रायपुर वॉच

निष्क्रिय बिजली उपभोक्ताओं को राहत देगी समाधान योजना, बिल बकाया होने पर नहीं मिलता है नया बिजली कनेक्शन

Share this

00 बिल जमा करवाने पर मिलेगा 10 से 15 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि
रायपुर। विभिन्न कारणों से निष्क्रिय बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने नई समाधान योजना लागू की है, जिसमें उनके लंबे समय से लंबित देयकों का भुगतान कराने की सुविधा दी जाएगी। इस कार्य में अधिकृत मीटर रीडर उपभोक्ताओं की सहायता करेंगे। इस योजना का लाभ लेकर निष्क्रिय उपभोक्ता भी अपनी प्रापर्टी में नया मीटर लगवा सकेंगे।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ऐसे पौने तीन लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनके बिल लंबे समय से बकाया हैं। बिल बकाया होने के कारण उनके घरों व प्रापर्टी से बिजली मीटर निकाल कर वापस ले लिये गए हैं, उन्हें नया कनेक्शन नहीं दिया जाता है। दरअसल डीआरए (ड्यूज रिकवरी एक्ट) के तहत बिल बकाया होने पर उपभोक्ता को नोटिस दिया जाता है, फिर कनेक्शन काट दिया जाता है। उसके बाद भी बिल जमा नहीं करने पर उनके घर का मीटर निकाल लिया जाता है। प्रदेश में दो लाख 76 हजार विद्युत उपभोक्ता हैं, जो निष्क्रिय की श्रेणी में हैं। उनसे पॉवर कंपनी के 175 करोड़ रूपए लेने हैं। कई ऐसे प्रकरण हैं, जिसमें उपभोक्ता का निधन हो गया है या फिर प्रापर्टी बिक गई है। उन्हें नया बिजली कनेक्शन तब तक नहीं दिया जाता, जब तक उस भूमिस्वामी पर कोई बिजली बिल बकाया न हो। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना लागू की गई है, जिसमें प्रदेशभर में नवीन मीटर रीडर योजना के तहत कार्य कर रहे स्वतंत्र मीटर वाचक बकाया राशि जमा करवाने में सहयोग करेंगे। इसके एवज में पॉवर कंपनी निष्क्रिय उपभोक्ताओं से प्राप्त बकाया राशि का 10 से 15 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन स्वरूप देगी।

वितरण केंद्र निष्क्रिय बकायादारों की प्रमाणिक सूची मीटर रीडिरों को उपलब्ध कराएंगे। अपने नियमित मीटर रीडिंग का कार्य पूरा करने के बाद 15 तारीख से उन्हें बकाया राशि जमा कराने की प्रक्रिया के लिए निष्क्रिय उपभोक्ताओं से संपर्क करना होगा। यदि उन्हें बिलों में त्रुटि की शिकायत रहेगी तो दस्तावेजी प्रमाण के साथ संबंधित कार्यालय में उसे सुधार कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। उपभोक्ताओं को मांग-पत्र, नोटिस, पुनरीक्षित देयक प्रदान कर जब राशि प्राप्त हो जाएगी, उसमें से निश्चित प्रतिशत में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। संबंधित कार्यपालन अभियंता (संचारण-संधारण-शहर) व्दारा हर महीने मीटर रीडरों व्दारा जमा कराए गए बिलों की सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट उपलब्ध कराएँगे, जिसके आधार पर मीटर रीडर को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

प्रोत्साहन राशि देयक संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रदत्त सूची में दर्ज यथा क्रमांक,पेज नंबर को सत्यापित किया जाएगा साथ ही राशि जमा पर सीआरए नंबर व तिथि भी अंकित करेंगे ।इसमें अधिकृत मीटर रीडर को विभाग व्दारा जारी परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *