रायपुर। आबकारी घोटाले मामले में आरोपी 28 आबकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. ईडी की जांच में सामने आया है कि शराब घोटाले के जरिए न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि लाइसेंस और कमीशन की बंदरबांट कर कारोबारी हित साधे गए. अधिकारियों और कारोबारी गठजोड़ के कारण विदेशी शराब कंपनियों पर दबाव बनाया गया कि वे अपना माल बेचने के लिए तय कमीशन दें.
जांच एजेंसी का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क बेहद सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा था और इससे मिली रकम को कई कंपनियों और फ्रंट फर्म्स के जरिए घुमाया जाता था. ईडी ने साफ किया है कि इस घोटाले की जांच अभी जारी है और इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं.