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रेल मंत्री ने किया साफ: रेलवे में नहीं लागू हो रहा हवाई यात्रा जैसा लगेज नियम

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नई दिल्ली। रेलवे में यात्रियों से हवाई यात्रा की तरह अतिरिक्त सामान पर किराया वसूलने की खबरों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि रेलवे में सामान को लेकर दशकों से नियम मौजूद हैं, लेकिन हाल ही में ऐसा कोई नया नियम लागू नहीं किया गया है।

रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों को निश्चित वजन तक सामान ले जाने की छूट हमेशा से है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि तय सीमा से अधिक वजन हुआ तो तुरंत ही एयरलाइंस की तरह अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा।

क्या थी चर्चा?

हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रेलवे, हवाई यात्रा की तरह लगेज पॉलिसी को सख्ती से लागू करने जा रही है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों के यात्रियों के लिए सामान ले जाने की अधिकतम सीमा तय की गई है। साथ ही, फर्स्ट क्लास AC में 70 किलो तक, AC टू टियर में 50 किलो तक, थर्ड AC और स्लीपर क्लास में 40 किलो तक और जनरल क्लास में 35 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है।

बताया गया था कि इससे अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों से अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा और इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें भी लगाई जाएंगी।

रेल मंत्री का स्पष्टीकरण

इन अटकलों पर विराम लगाते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सामान की यह सीमा पहले से मौजूद है, लेकिन यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी प्री-बुकिंग प्रक्रिया, बैग का वजन या साइज चेकिंग जैसी व्यवस्था से नहीं गुजरना होगा। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सहूलियत देना है, न कि अतिरिक्त बोझ डालना।

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