सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन को तगड़ा झटका दिया है। उच्चतम न्यायालय ने दर्शन को एक फैन (रेणुकास्वामी) की हत्या के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने दर्शन को तुरंत ही गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया है।
न्याय मूर्ति जे बी पादरीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट की दोनों आरोपियों को जमानत देने की याचिका पर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पीठ की तरह से आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा, “कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है और अभियुक्त को दी गई जमानत भी रद्द की जाती है।”
न्यायमूर्ति जे बी पादरीवाला ने कहा, “न्यायमूर्ति महादेवन ने एक अत्यंत विद्वत्तापूर्ण निर्णय सुनाया है। यह संदेश देता है कि अभियुक्त चाहे कितना भी बड़ा क्यों न कहो, वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इसमें एक कड़ा संदेश भी है कि किसी भी स्तर पर न्याय प्रदान करने वाली संस्था को किसी भी कीमत पर कानून का शासन बनाए रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून के सामने ऊपर या नीचे नहीं है।”
इस आदेश के अलावा कोर्ट ने जेल में अभियुक्तों को विशेष सुविधा प्रदान किए जाने को लेकर भी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा,”जिस दिन हमें पता चलेगा कि अभियुक्तों को पांच सितारा सुविधा प्रदान की जा रही है… उस दिन हमारा पहला कदम अधीक्षक और अन्य सभी अधिकारियों को निलंबित करने का होगा।”