प्रांतीय वॉच रायपुर वॉच

स्कूल के दरवाजे खिड़कियां बंद कर छात्राओं के साथ करता था अश्लील हरकत, शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज…

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 महासमुंद। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल लिमगांव के व्याख्याता संदीप साहू के ऊपर छात्राओं से स्कूल में अशोभनीय हरकत करने का आरोप लगा है। व्याख्याता स्कूल में छात्राओं से अश्लीलता करता था और किसी को बताने पर चरित्र प्रमाण पत्र खराब करने की धमकी देता था। ग्रामीण ओके थाना के राव करने के बाद आरोपी व्याख्याता के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी की पत्नी एफआईआर दर्ज होने से पहले ही ग्रामीणों से समझौते के लिए गुजारिश करती रही पर पुलिस में पीड़ितों ने अपराध कायम करवा दिया। मामला सरायपाली थाना क्षेत्र का है।

सरायपाली ब्लॉक लिमगांव के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ लेक्चरर संदीप साहू पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत और अनुचित व्यवहार करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर सरायपाली थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, आरोपी लेक्चरर कक्षा के दौरान जानबूझकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता था और छात्राओं के साथ अशोभनीय हरकत करता था। पढ़ाई के समय वह अनुचित नजर रखता और छात्राओं को मानसिक रूप से परेशान करता था। बताया गया है कि जब कुछ छात्राओं ने इस हरकत का विरोध किया, तो आरोपी ने उन्हें धमकी दी कि वह उनका चरित्र प्रमाण पत्र खराब कर देगा, जिससे वे आगे किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाएंगी।

मामले के उजागर होने के बाद बुधवार को बड़ी संख्या में पीड़ित छात्राओं के पालक और ग्रामीण सरायपाली थाना पहुंचे। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर जेल भेजा जाना चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के दिन सुबह से ही आरोपी की पत्नी लिमगांव में मौजूद थीं और पालकों को समझाने-बुझाने के साथ “अंतिम बार माफ” करने के लिए दबाव बना रही थीं, ताकि मामला थाने तक न पहुंचे।

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी संदीप साहू के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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