रायपुर :- छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (CGMSC) ने राज्य में वितरित की जा रही कुछ दवाओं और चिकित्सा सामग्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, दो प्रकार के इंजेक्शन और चार तरह के सर्जिकल ग्लव्स की आपूर्ति एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
CGMSC ने जिन दवाओं पर रोक लगाई है, उनमें डेक्सट्रोज विद सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन और सेफ्ट्रिएक्सों पाउडर फॉर इंजेक्शन शामिल हैं। जांच में पाया गया कि ये दवाएं अमानक (Substandard) पाई गईं, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा, अलग-अलग साइज के सर्जिकल ग्लव्स की गुणवत्ता पर भी संदेह जताया गया है, जिस कारण उनके उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग के इस कदम से राज्यभर के अस्पतालों में हड़कंप मच गया है। यह निर्णय मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही दोषी आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। जनता और स्वास्थ्यकर्मियों ने इस पर चिंता जताते हुए कड़ी निगरानी की मांग की है।