
बिलासपुर। शराब प्रेमियों अब रेस्टोरेंट और ढाबों में भी आराम से पीने का लुफ्त उठा पाएंगे। जहां शराब बंदी को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच बहस छिड़ी रहती है वही आबकारी विभाग मैं 42 शर्तों का पालन करने पर रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को यह लाइसेंस दिया जाएगा। दरअसल अब तक आबकारी विभाग सिर्फ एफ एल1,fl3,fl4 और fl5 लाइसेंस ही जारी करता था। आबकारी विभाग ने 10 कमरों के नियम को बदलते हुए fl2 लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है यह लाइसेंस सिर्फ रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक को दिया जाएगा इसके लिए आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।