तुमगांव

करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड मेन गेट में 1 अक्टूबर को किसान मजदूरों द्वारा संयुक्त धरना सत्याग्रह रैली, किसान, मजदूर पीड़ित श्रमिक होंगे शामिल

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करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड मेन गेट में 1 अक्टूबर को किसान मजदूरों द्वारा संयुक्त धरना सत्याग्रह रैली, किसान, मजदूर पीड़ित श्रमिक होंगे शामिल

तुमगांव । करणी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड के औद्योगिक प्रदूषण,अवैधानिक कार्य, शासकीय भूमि,सिंचाई विभाग की भूमि,नेशनल हाईवे की भूमि,काबिल कास्त भूमि,आदिवासी भूमि,किसानों की भूमि को खाली करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन कराने,हादसे में पीड़ित मजदूरों को न्याय और मुआवजा दिलाने सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य आंदोलन कारी छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा और छत्तीसगढ़ी मजदूर संघ का संयुक्त धरना प्रदर्शन,सत्याग्रह,रैली 01अक्टुबर 2024 को करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य गेट के सामने 12 बजे से शाम 05 बजे तक आयोजित है। जिसका नेतृत्व राज्य आंदोलनकारी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल दुबे,जागेश्वर प्रसाद, दाऊ जी.पी.चंद्राकर,वेगेद्र सोनवेर, लालाराम वर्मा,छन्नू साहू, बृजबिहारी साहू,अशोक कश्यप,दशरथ सिन्हा, डेविड चंद्राकर,हेमसागर पटेल, नाथूराम सिन्हा,लीलाधर पटेल,तोषण सिन्हा,धर्मेंद्र यादव,उदय चंद्राकर, परसराम ध्रुव,बोधन यादव,प्यारेलाल धीवर,करण साहू,गणेश साहू,रमेश साहू,दौलत ध्रुव,कुमार बरिहा,शत्रुघ्न साहू, रूपसिंग निषाद,भोला साहू, पुनीत साहू,बैसाखु सिन्हा,बेनिराम पटेल,रामनाथ ढीढी,रामभजन नायक, नरेश धीवर, श्रीमती राधा बाई सिन्हा, डिगेश्वरी चंद्राकर,टुकेश्वरी ध्रुव आदि करेंगे।धरना सत्याग्रह रैली का मुख्य मुद्दा (1) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में किसानों की हुई है जीत शासकीय भूमि,काबिल कास्त भूमि, नेशनल हाईवे की भूमि,किसानों की भूमि करणी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड को खाली करना होगा।(2) करणी कृपा उद्योग के औद्योगिक प्रदूषण पर राज्य सरकार कार्यवाही कर करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड कारखाना को बंद कराये।(3) करणी कृपा स्टील एवं पावर प्लांट कारखाना छत्तीसगढ़ के नौजवानों की ले रहा है जान लोगों की जान की कीमत 230 रुपया प्रतिदिन जवाब दे जिलाधीश महासमुंद। (4)किसान मोर्चा मजदूर संघ ने दुर्घटना और विस्फोटक पर निम्नलिखित मुआवजा के साथ जीवन भर भरण पोषण की जवाबदारी कारखाना संचालक की होगी 18 से 25 वर्ष का नव युवक की कारखाना परिसर में मृत्यु होने पर एक करोड़ रूपया मुआवजा देना होगा, 25 से 30 वर्ष पर 90 लाख रुपया एवं परिवार का भरण पोषण,30 से 35 वर्ष तक का 80 लाख रुपया एवं 50 से ऊपर का 75 लाख रुपया एवं परिवार को पेंशन देना होगा।(5) अनिवार्य रूप से घटना पर एफआईआर कराना होगा।संविधान न्यायालय के निर्णय को नहीं मार रहा है करणी कृपा उद्योग के मालिक निर्णय चौधरी जवाब तो देना ही होगा न्यायालय को मनाना ही होगा संविधान का पालन किसान मोर्चा करा के ही रहेगा।

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