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अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के CM Arvind Kejriwal, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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नई दिल्ली :  शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  की अंतरिम जमानत और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत ने कहा की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते है। केजरीवाल की नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी।

आज सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बीच अदालत में तीखी बहस हुई। सीबीआई ने जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत का जोरदार विरोध किया वहीं सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं।

केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा हाईकोर्ट अंतरिम जमानत पर फैसला दे दे। उन्होंने कहा कि आप पहले इस बात को देखे की अरविंद केजरीवाल क्या जांच में सहयोग नहीं कर रहे है, देश छोड़ कर तो नहीं जा रहे है? अगर गिरफ्तारी अवैध है तो अवैध गिरफ्तारी पर तो बहस नहीं हो सकती।

सिंघवी ने कहा की दोनों ही याचिकाओं पर अदालत फैसला सुरक्षित रखे। अरविंद को तीन बार जमानत मिल चुकी है। वे समाज के लिए खतरा नहीं है। सिंघवी ने कहा की सीबीआई ने 26 पेजों का जवाब जमानत याचिका पर जवाब दाखिल किया है। सीबीआई साबित करे की जांच में अरविंद को वजह से देरी हुई है।

सीबीआई का तर्क था कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर पहले ट्रायल कोर्ट में बहस होनी चाहिए।  ट्रायल कोर्ट में चार आरोप पत्र लंबित हैं और इसलिए यह उचित है कि जमानत पर पहले ट्रायल कोर्ट में बहस हो क्योंकि ट्रायल कोर्ट सभी तथ्यों से परिचित है।

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