प्रांतीय वॉच रायपुर वॉच

शराब घोटाला केस में त्रिलोक सिंह ढिल्लन को नहीं मिली जमानत, रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने याचिका की खारिज

Share this

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद शराब करोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को स्पेशल कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) रायपुर स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को ढिल्लन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसी केस में एक दिन पहले अनवर ढेबर की जमानत याचिका को भी खारिज किया गया था। वहीं महादेव सट्टा एप मामले में भी शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें जेल में बंद आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत आवेदन पर बहस हुई है। कोर्ट ने इस मामले में 20 मई तक फैसला सुरक्षित रखा है।

 

EOW की टीम ने शराब घोटाला केस में त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शराब घोटाले के बाकी अरोपियों के साथ ढिल्लन को 30 मई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है।

दूसरी तरफ शराब घोटाला केस में नई ईसीआईआर दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। केस से जुड़े कुछ नए सबूत जुटाने के बाद ईडी ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के लिए गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया था। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 27 से 31 मई तक पूछताछ करने की अनुमति दी है। तीन आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दी गई है। इनमें अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन हैं। ईडी इन तीनों से एक बार फिर पूछताछ करेगी।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *