रायपुर वॉच

छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को बड़ा झटका…अब एक बार में खरीद पाएंगे सिर्फ इतने बोतल, आदेश जारी

Share this
रायपुर : छत्तीसगढ़ के रायपुर में आबकारी विभाग द्वारा नए नियमों का ऐलान किया गया है। अब से, एक व्यक्ति केवल एक बार में शराब या बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा। दूसरी बोतल के लिए उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद उसी दुकान में आकर खरीद पाएगा। इससे पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने का नियम था। यह बदलाव शराब और बियर के अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा, प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ होने के कारण, अद्धी और पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है।

एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा की लिमिट तय की गई है। इस तरह दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीद सकता है। गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नियम में कई बदलाव किए गए हैं। नये नियम के तहत शराब की कीमतें जहां बढ़ाई गई हैं, वहीं शराब का अवैध संग्रहण और बिक्री रोकने के लिए शराब दुकान में प्रति व्यक्ति शराब बेचने के नियम में भी बदलाव किया गया है। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पाएगा।जिसका आदेश जारी किया जा चुका है। वही इस आदेश से शराब प्रेमियों के चेहरे उदास हो गए है।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *