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Breaking : बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के 25 आरोपियों की उम्रकैद की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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रायपुर : रायपुर के बहुचर्चित हत्याकांड रामावतार जग्गी (तारु जग्गी) हत्याकांड का फैसला न्यायालय ने सुना दिया है इसमें सभी नामजद 25 लोगों को सजा दी गई है। न्यायालय ने मुख्य आरोपी वर्तमान महापौर के बड़े भाई याहया ढेबर को बताया गया है।

क्या था जग्गी हत्याकांड मामला-

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003 में हीरा कारोबारी राम अवतार जग्गी की मौदहापारा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्व.अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी समेत 25 लोगों को आरोपित बनाया गया था।इस मामले को लेकर उन दिनों अमित जोगी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, लेकिन बाकी 24 आरोपियो पर आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई थी।

इन आरोपियों की अपील पर फैसला

अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फ़िरोज़ सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह व अन्य, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्रसिंह रवि सिंह, लल्ला भदौरिया धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठोर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर सहित अन्य शामिल हैं।

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