बिलासपुर वॉच

नगर निगम ने 24 घंटे के भीतर अवैध निर्माण हटाने नोटिस जारी किया, मामले में शुक्रवार की रात 9 बजे वेब से याचिका, रात 11.40 मिनट में अप्रूवल, सुबह 8:00 बजे सुनवाई….

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नगर निगम ने 24 घंटे के भीतर अवैध निर्माण हटाने नोटिस जारी किया, मामले में शुक्रवार की रात 9 बजे वेब से याचिका, रात 11.40 मिनट में अप्रूवल, सुबह 8:00 बजे सुनवाई….

बिलासपुर।मिली जानकारी के अनुसार जबड़ापारा, सरकंडा में रहने वाले हरीश राठौर को नूतन चौक पर नगर निगम ने 2377 स्क्वेयर फीट जमीन लीज पर दी है।20 जनवरी 2023 को लीज पर जमीन मिलने के बाद हरीश राठौर ने यहां शॉपिंग कांप्लेक्स बनाने के लिए नगर निगम में नक्शे की मंजूरी के लिए आवेदन दिया। निगम ने 24 फरवरी 2023 को नक्शे को मंजूरी दी, लेकिन स्वीकृत नक्शे में तय की गई पार्किंग की जगह पर अवैध रूप से दुकानें बना ली गईं। इसके बाद नगर निगम ने 15 मार्च 2024 को अवैध कब्जा हटाने नोटिस जारी किया था, इसके बाद याचिकाकर्ता ने नगर निगम में आवेदन देकर अवैध निर्माण के नियमितीकरण की मांग की।निगम ने इस आवेदन को नामंजूर कर दिया और 28 मार्च 2024 को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर अवैध निर्माण हटाने को कहा, ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। कार्रवाई से पहले पहुंच गया हाई कोर्ट निगम से नोटिस जारी होने के बाद राठौर ने एडवोकेट गौतम खेत्रपाल के जरिए शुक्रवार की रात 9 बजे हाई कोर्ट की वेबसाइट के जरिए याचिका लगाई, जिसे रात 11.40 बजे एप्रूवल मिला और उन्हें सुबह 6 बजे याचिका के साथ दस्तावेज रजिस्ट्री में प्रस्तुत करने को कहा गया। साथ ही शनिवार छुट्टी के दिन सुबह 8 बजे जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में सुनवाई होने की जानकारी दी गई।
सुबह 8 बजे याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट गौतम खेत्रपाल के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार और नगर निगम की तरफ से एडवोकेट आशुतोष त्रिवेदी भी हाई कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अवैध निर्माण हटाने 45 दिनों का समय देने की मांग की गई, जिसका निगम की तरफ से विरोध किया गया और एक सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया।याचिकाकर्ता ने माना कि नगर निगम से स्वीकृत नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण किया गया है, लेकिन यह भी कहा कि वह खुद अवैध निर्माण हटाने के लिए तैयार है। इस पर हाई कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर स्वीकृत किए गए नक्शे के अनुसार अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं और नगर निगम को इस दौरान किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है।

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