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पैन-आधार लिंक ना कराने वालों के लिए सख्स हुई सरकार, वसूलेगी तगड़ी रकम, जान ले लिंक करने की प्रक्रिया…

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केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने में देरी करने वालों से अब तक 600 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। अभी भी तकरीबन 11.48 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सरकार की कमाई और भी ज्यादा बढ़ना लाजिमी है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। (Pan-Aadhaar Link News)

11.48 करोड़ पैन का लिंक आधार से होना बाकी

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने में देरी के लिए जुर्माने के तौर पर (as a fine) 600 करोड़ रुपये से भी अधिक की वसूली की है। अब भी लगभग 11.48 करोड़ पैन का लिंक आधार से होना बाकी है। उन्होंने बताया कि छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर, 29 जनवरी, 2024 तक आधार से लिंक न होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है। (Pan-Aadhaar Link News)

अब अदा करना पड़ेगा जुर्माना

पैन को बायोमेट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 जून, 2023 थी। अगर कोई व्यक्ति 30 जून, 2023 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवा पाया और अब लिंक करना चाहता है, तो उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा। (Pan-Aadhaar Link News)

सरकार ने इतने करोड़ रुपये बटोरे

केंद्रीय मंत्री ने सरकार को जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों ने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया था उनसे बाद में पैन-आधार लिंककरने के लिए 601.97 करोड़ रुपये बटोरे गए। यह आंकड़ा 1 जुलाई, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक का है। (Pan-Aadhaar Link News)

पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय

आयकर विभाग ने कहा था कि जो करदाता अपना आधार बताने में विफल रहे हैं उनका पैन 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा और ऐसे पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। साथ ही, टीडीएस और टीसीएस ऊंची दर पर काटा किया जाएगा। (Pan-Aadhaar Link News)

अभी हजारों करोड़ रुपये और बटोरेगी सरकार

केंद्रीय मंत्री ने संसद को बताया कि अभी 11.48 करोड़ पैन ऐसे हैं जो आधार से लिंक नहीं हुए हैं। इसे 1000 से गुणा किया जाए तो यह 11480 करोड़ रुपये (Rs 11480 crore) से अधिक होता है। यानी इतनी कमाई सरकार अभी और कर सकती है। (Pan-Aadhaar Link News)

इस प्रकार है पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया

पैन कार्ड को आधार लिंक कराने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर विजिट करें।
लॉग इन डिटेल्स को भरें. इसके बाद Quick सेक्शन में जाएं और वहां अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर दें।
फिर I validate my Aadhaar details के ऑप्शन को चुनें।
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे यहां डालें।
आखिरी में 1,000 रुपये की पेनाल्टी देकर आप पैन और आधार को लिंक कर लें।

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