निर्मल बाबा को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सुनवाई की प्रक्रिया पर लगी रोक
इलाहाबाद : आज हाईकोर्ट ने आध्यात्मिक गुरु निर्मलजीत सिंह नरूला, जिन्हें निर्मल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, को धोखाधड़ी के आरोप में कायम मुकदमे की सुनवाई की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निर्मल बाबा और सुषमा नरूला के खिलाफ मेरठ की ए.सी.जे.एम कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई को ठप्प करते हुए, सुनवाई की प्रक्रिया पर लगी रोक को दी है।

आदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता हरीश सिंह समेत यूपी सरकार और अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब दाखिल करने का आदान-प्रदान करते हुए छह हफ्ते की मोहलत दी है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने इस आदेश को जारी किया है, जिस पर विवादित आध्यात्मिक गुरु निर्मलजीत सिंह नरूला, सुषमा नरूला और अन्यों के वकीलों ने तत्परता से प्रतिक्रिया जाहिर की है।
इस मुकदमे में, यदि दोनों पक्षों ने अपने तर्कों को पेश करने के बाद अदालत ने किसी प्रकार की फैसला नहीं दिया, तो इसमें और नए तथ्यों की जाँच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जा सकती है। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अत्यधिक चर्चा से बचाव करने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं।