फर्जी दस्तावेजों के जरिए हो गई नया रायपुर की जमीन की खरीदी और बिक्री
ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड में तस्वीरे अलग दस्तखत भी फर्जी
फसल मलिक कमलेश जैन जब पहुंची तब खुला जमीन हड़पने का पूरा खेल
विक्रेता व खरीदो में पंजीयन दफ्तर में मिली भगत करके बिक्री नाम पंजीकृत करवाया?
रायपुर : दिल्ली निवासी एक प्रतिष्ठित जैन परिवार की महिला के नाम नया रायपुर स्थित करीब 40 एकड़ जमीन को अभनपुर उप पंजीयन कार्यालय से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर बेचने का मामला सामने आया है जमीन की कीमत बाजार भाव के हिसाब से 100 करोड रुपए से ज्यादा की होगी लेकिन उसकी बिक्री पौने चार करोड रुपए में होना दिखाकर जमीन किसी और के नाम दर्ज की गई संदेह है कि विक्रेता व खरीददारों ने पंजीयन दफ्तर में मिली भगत करके इसके बाद बिक्री नाम भी पंजीकृत करवाया दिलचस्प यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए पंजीयन दफ्तर में दिए गए दस्तावेजों में महिला को पुरुष बताया गया ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड में तस्वीर अलग है दस्तक भी फर्जी होने का दावा किया गया है इस मामले में दूसरी ऋण पुस्तिका हेतु आवेदन दिए जाने के बाद प्रकरण में वास्तविक मालिकआना हक रखने वाली कमलेश जैन की ओर से दस्तावेज पेश किए गए तब मंदिर हसौद के नायब तहसीलदार न्यायालय ने 2 दिसंबर 2023 को प्रकरण में फर्जी वाला होने की पुष्टि करते हुए राखी थाना पुलिस को फिर दर्ज करने के आदेश दिए जबकि अपर कलेक्टर न्यायालय जिला रायपुर में 23 नवंबर 2023 को आवेदक लखन खिलेश कर द्वारा कमलेश जैन निवासी तंदुला तहसील आरंग द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई है कि प्रशांत शर्मा एवं राजा शर्मा द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर आवेदक के नाम पर फर्जी भूमि को बिक्री करना चाहते हैं राजस्व न्यायालय ने प्रकरण के आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं