उपभोक्ता फोरम ने विशाल मेगा मार्ट के खिलाफ सुनाया फैसला
सुरेश सिंह बैस
बिलासपुर। विशाल मेगा मार्ट, स्थित मगरपारा रोड, द्वारा सेवा में खामी करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा शिकायतकर्ता अधिवक्ता निशांत भानुशाली को रु 5000 मानसिक त्रास व रु 1000 वाद व्यय के रूप में भुगतान करने का आदेश पारित किया है। मामला इस प्रकार है की शिकायतकर्ता अधिवक्ता निशांत भानुशाली द्वारा वर्ष 2019 में विशाल मेगा मार्ट, से राशि 1616 रुपए के कपड़े खरीदे गए व उसका भुगतान ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के माध्यम से विशाल मेगा मार्ट के बैंक खाता में किया गया, जिसे विशाल मेगा मार्ट के कर्मचारियों द्वारा भुगतान प्राप्त नही हुआ कथन कर दुबारा रू1616 शिकायतकर्ता निशांत भानुशाली से नगद लिया गया, 1616 रुपए जो शिकायतकर्ता द्वारा ऑनलाइन बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से भुगतान किया गया था वो शिकायतकर्ता को वापस प्राप्त नही हुआ, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बिलासपुर में की, जिसमे न्यायालय ने विशाल मेगा मार्ट, द्वारा सेवा में खामी सिद्ध पाई और शिकायतकर्ता अधिवक्ता निशांत भानुशाली को रु 5000 मानसिक त्रास व रु 1000 वाद व्यय के रूप में भुगतान करने हेतु आदेश 19/12/23 पारित किया है।