रतनपुर पुलिस द्वारा जमीन की धोखाधड़ी (420) के मामले में फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार
रतनपुर। मिली जानकारी के अनुसार सौरभ कुमार चंदेल निवासी बंधवापारा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर का थाना रतनपुर आकऱ लिखित आवेदन पेश किया जिस पर खसरा न० 1/1/क/42 का रकबा डेढ़ एकड भूमि स्वामी रामकुमार सिंह ठाकुर एवं खसरा न० 1/1/क/43 रकबा 02 एकड़ भूमि स्वामी बलराम एवं चन्द्रिका वगैरह जो ग्राम नवापारा बारीडीह में स्थित को दिखाये, और जमीन का सौदा क्रमश डेढ़ एकड़ का जमीन 06 लाख रूपये में एवं 02 एकड़ जमीन 10 लाख रूपये में तय हुआ। जिसका आरोपीगण के द्वारा बिकय पत्र मय इकरारनामा रविश चंदेल के नाम सम्पूर्ण राशि दोनो जमीन के 16 लाख रुपये गवाहो के समक्ष नगद दो स्टाम्प पेपर में निष्पादित किये थे, आरोपीगणों द्वारा नगद भुगतान करने हेतु क्रेता को बाध्य किये इसलिए प्रार्थी द्वारा नगद राशि का भुगतान किया गया। बाद मे प्रार्थी को पता चला की उपरोक्त दोनो भूमि शासन के द्वारा दिये गये पटटे की जमीन है। जिसकी जानकारी आरोपियों द्वारा छुपाना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध धोखाधडी करना पाये जाने से थाना रतनपुर धारा 420,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को संज्ञान में लिया गया। बलराम प्रसाद दुबे, चंद्रिका प्रसाद दुबे को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। तथा एक अन्य आरोपी रामकुमार सिंह दिनॉंक घटना से फरार था। जिसे थाना प्रभारी रतनपुर के द्वारा टीम गठित कर आरोपी के घर आने पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पुछताछ पर पता चला कि उक्त जमीन आरोपी के नाम तथा कुछ जमीन बलराम प्रसाद दुबे, चंद्रिका प्रसाद दुबे के माँ जानकी बाई के नाम है। जिसे पूर्व मे भी आरोपियों के माँ के द्वारा जगमोहन मौर्य के साथ बिकी हेतू इकरारनामा किया था, जिसमे गवाह के रूप मे आरोपी ने हस्ताक्षर किया था। उक्त भूमि शासन के पटटे की हैं जिसकी ब्रिकी नही होने के कारण प्रार्थी से धोखाधडी कर लिये गये रकम को आरोपिगणों के द्वारा अपने मकान बनवाने मे व खेत गिरवी को छोडवाने व खा पीकर खर्च कर देना बताया। आरोपी के विरूद्ध 420,34 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी रामकुमार सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।