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सपा नेता आजम खान, अब्‍दुल्‍ला और तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा, कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला

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उत्तर प्रदेश। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है।

बीजेपी विधायक आकाश सक्‍सेना ने 2019 में अब्‍दुल्‍ला आजम के खिलाफ दो जन्‍म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इसमें आजम खान और उनकी पत्‍नी तंजीन फातिमा भी आरोपी हैं। इसी मामले में आजम खान करीब ढाई साल जेल में बंद थे। पत्नी और बेटे भी जेल गए थे।

दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप

गौरतलब है कि अब्‍दुल्‍ला आजम पर एक जन्‍म प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका और दूसरा लखनऊ लखनऊ नगर निगम से बनवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि दोनों जन्‍म प्रमाणपत्र का सुविधानुसार इस्‍तेमाल किया गया। विधायक आकाश सक्‍सेना के वकील संदीप सक्‍सेना ने बताया कि मंगलवार को अब्‍दुल्‍ला आजम की ट्रांसफर अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी थी।

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