रायपुर वॉच

61 लाख लेने के बाद नहीं कराई रजिस्ट्री, कारोबारी सहित तीन पर अपराध दर्ज, 9 साल तक….पढ़िए जमीन अपराध की खबर…

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रायपुर। राजधानी रायपुर में जमीन संबंधी मामला सामने आया है। पीड़ित को 9 तक घुमाता रहा और न पैसा वापस किया न ही जमीन रजिस्ट्री कराई गई। जमीन बेचने के नाम बड़ा ही शातिर तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है।

आरोप है कि जमीन बेचने के नाम पर कारोबारी से 61 लाख रुपये ठगी किया है। सौदे होने के नौ साल बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। अब आमानाका पुलिस ने दो कारोबारियों और उसकी मां के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर के सरकंडा निवासी कारोबारी राजकुमार थावरानी ने वर्ष 2014 में टाटीबंध में 0.420 हेक्टेयर जमीन नवल किशोर अग्रवाल, शिवकुमार अग्रवाल और उनकी मां रामप्यारी अग्रवाल से खरीदा था। इस दौरान बयाना के रूप में 51 लाख रुपये देकर राजकुमार के पक्ष में विक्रयनामा बनाया गया। इसमें चेक और नकद के रूप में भुगतान किया गया।

बाद में तीनों ने 10 लाख रुपये और लिए। रजिस्ट्री से पहले सीमांकन और जरूरी दस्तावेज देना भी तय हुआ था। रकम लेने के बाद भी नवल और शिवकुमार ने रजिस्ट्री नहीं कराई। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज भी नहीं दिए गए। पिछले करीब नौ साल से जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए वह आरोपितों के चक्कर काट रहा था।

इस बीच जमीन को किसी दूसरे को बेचने की कोशिश शुरू कर दी। इसकी जानकारी होने पर राजकुमार ने इसकी खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया। इसके बाद आमानाका थाने में मामले की शिकायत की।

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