बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाले के आरोपी अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन समेत अनवर ढेबर की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी है। बता दें कि अनवर ढेबर मेडिकल ग्राउंड पर अभी अंतरिम जमानत पर थे।
बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आरोप पत्र में कहा गया था कि साजिश के तहत सिर्फ मोटा कमीशन देने वाले निर्माताओं से शराब खरीदी गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लि. (सीएसएमसीएल) के एमडी अरुणपति त्रिपाठी केवल पसंदीदा निर्माताओं से शराब खरीदते थे, जबकि कमीशन नहीं देने वालों को दरकिनार कर देते थे। शराब घोटाला मामले में अब तक प्रदेश में कुल 180 करोड़ के संपत्ति अटैच की जा चुकी है।