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लोकसभा में पेश किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा-विधानसभा में महिलाओं को 33´फीसदी आरक्षण…जानिए खास बातें,

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नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संबोधित किया और कहा कि अब पुरानी इमारत को संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा।

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगुआई में सभी सांसद नई इमारत में गए। आज का दिन इस तरह से ऐतिहासिक हो गया है। आज से ही नए संसद भवन में कार्यवाही भी शुरू हो गई है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश हो चुका है और इसपर चर्चा कल से की जाएगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आज संसद में पेश किया गया।

 

अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाएं 82 से 181 हो जाएँगी। सबसे पहले यह बिल देवगौड़ा जी के समय में आया। इसके बाद अटल जी की सरकार में आया। फिर से अटल जी की सरकार में आया। ये लोग जिस बिल की बात कर रहे हैं वह लोकसभा में नहीं आया बल्कि राज्यसभा में आया। इसके बाद यह पाल्यार्मेंट्री कमेटी को गया। राज्यसभा ने पास करके लोकसभा को रिपोर्ट किया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने नए भवन में अपने पहले संबोधन में महिला आरक्षण बिल लाने की बात कही। कहा कि हमारी सरकार आज महिला आरक्षण बिल लाएगी। इसका नाम- नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा। मोदी अपनी 25 मिनट की स्पीच में 10 मिनट महिलाओं के मुद्दे पर बोले।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रही है। इस उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को विस्तार देना है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों और बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस विधेयक को अमल में लाने के लिए संकल्पित हैं।’

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