रायपुर। छत्तीसगढ़ में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस दौरान लंबे समय से पड़े प्रकरणों को निराकृत करने का प्रयास किया जाएगा। वर्ष 2023 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत नौ सितंबर को आयोजित की जाएगी। जिला न्यायालय, हाई कोर्ट सहित सभी न्यायालयों में समझौते योग्य प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे। जिला न्यायालय और हाई कोर्ट में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं।
आपसी सुलह के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव, कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक सेवा प्राधिकारी, श्रम न्यायालय और स्थायी लोक न्यायालय शामिल है। न्यायाधीशों को अधिक से अधिक प्रकरणों का निष्पादन करने के निर्देश दिये गये हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत की मुनादी यात्रा, पैरालीगल वॉलिंटियर्स की सेवा के लिए जाने, मोबाइल वैन, दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा है।
नि:शुल्क कानूनी सेवाओं की आवश्यकता वाला व्यक्ति एक आवेदन के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी या समिति से संपर्क कर सकता है, जिसे या तो लिखित रूप में भेजा जा सकता है, या उक्त प्राधिकारियों द्वारा तैयार किए गए फॉर्म को भरकर कानूनी सहायता मांगने का कारण संक्षेप में बताया जा सकता है या मौखिक रूप से किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण का एक अधिकारी या एक पैरालीगल स्वयंसेवक व्यक्ति की सहायता कर सकता है.
कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कानूनी सेवा संस्थान में कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए एनएएलएसए की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कानूनी सहायता आवेदन फॉर्म को भरकर, होम पेज पर ‘ऑनलाइन एप्लिकेशन’ लिंक पर जाकर, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। विभिन्न एसएलएसए/डीएलएसए/एससीएलएससी/एचसीएलएससी/टीएलएससी के पास अपनी वेबसाइटों पर भी आवेदन पत्र उपलब्ध हैं।