सुधीर तिवारी
अपने ही पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जीपीएम ( गौरेला पेंड्रा मरवाही) – गोरिला थाना क्षेत्र में 2 दिसंबर 2020 को हुई हत्या के एक मामले में कोर्ट ने मृतक की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना गौरेला क्षेत्र का है। पुलिस को 2 दिसंबर 2020 को किसी ने फोन कर ग्राम चुकतीनी के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है यह सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की तुम मृतक की पहचान कुदरी निवासी रजनीश डेनियल के रूप में हुई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हत्या की पुष्टि हुई पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, सबूतों के आधार पर मृतक की पत्नी मारग्रेट डेनियल से पूछताछ की गई। पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल किया और अपने साथी भूरेलाल पूरी उर्फ चौके के साथ मिलकर हत्या की बात स्वीकार की । महिला ने पूछताछ में बताया कि रजनीश डेनियल को पहले चोखे लाल ने सर पर वार कर घायल कर दिया उसके पश्चात पत्नी ने गला दबाकर अपने ही पति की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को कर की डिक्की में डालकर चुकतीपानी के पास जलेश्वर घाट के जंगल की खाई में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या के इस मामले में दोनों आरोपी को चालान करते हुए न्यायालय में पेश किया था। एडीजे पेंड्रा रोड ने प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर आरोपीय। मारग्रेट डेनियल और आरोपी भूरे लाल पूरी को धारा 302 के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास एवं 5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता पंकज नगाइच ने पैरवी की थी।