कमलेश लव्हात्रे( ब्यूरो चीफ)
प्रभारी संयुक्त संचालक शिक्षा एस के प्रसाद सहायक ग्रेड 2 विकास तिवारी लेनदेन के मामले में हुए निलंबित
बिलासपुर।शिक्षकों के पोस्टिंग घोटाले मामले में राज्य सरकार ने संयुक्त संचालक एसके प्रसाद और सहायक ग्रेड 2 विकास तिवारी दोनों को राज्य सरकार ने निलंबित किया है।
मामले की जाँच में शिक्षकों की पदोन्नति और पदस्थापन आदेश में संशोधन के नाम पर पैसे की लेनदेन का मामला सही पाया गया। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है, जेडी एसके प्रसाद को डीपीआई और सहायक ग्रेड 2 विकास तिवारी को जेडी कार्यालय रायपुर में नियुक्त किया गया है।
अपने आदेश में लिखा है कि
संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) बिलासपुर के द्वारा सहायक शिक्षक(एल. बी.) से प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला ) और शिक्षक तथा शिक्षक से प्रधान पाठक ( पूर्व माध्यमिक शाला ) के पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना हेतु काउंसलिंग करते हुए पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे। 3/ उक्त काउंसलिंग के पश्चात् भी पदोन्नति उपरांत पदस्थापना आदेश में संशोधन किए जाने हेतु लेन-देन कर संशोधन किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी
उपरोक्त शिकायत के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 778 शिक्षकों की पदस्थापना स्थान में संशोधन करते हुए काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना किए जाने के निर्देश का उल्लंघन किया जाना पाया गया। इस कार्यवाही हेतु श्री एस. के. प्रसाद, प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) बिलासपुर एवं श्री विकास तिवारी, तत्कालीन सहायक ग्रेड-2, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) बिलासपुर की संलिप्तता पायी गई है।
श्री प्रसाद, प्रभारी संयुक्त संचालक एवं श्री तिवारी, सहायक ग्रेड-2 उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविलसेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है। 6/ अपचारी लोक सेवको द्वारा जांच कार्यवाही को प्रभावित किए जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री. एस. के. प्रसाद, प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) बिलासपुर एवं श्री विकास तिवारी, तत्कालीन सहायक ग्रेड-2, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) बिलासपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय एवं श्री तिवारी का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), रायपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में निलंबित लोक सेवकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।