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शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी, अब ट्रेन में ले जा सकेंगे इतने शराब की इतनी बोतलें, जाने नया नियम…

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नई दिल्ली: ट्रेन में सफर करने वाले शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर हैं. इस संबंध में DMRC-CISF ने बड़ा फैसला लिया हैं.दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो बोतलें साथ ले जाने की मंजूरी दे दी है.सिर्फ सीलबंद शराब की बोतल ही यात्री साथ ले जा सकेंगे. दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने एक बयान जारी कर कहा, ‘एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है.

अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी. अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर होगा लागू. साथ ही डीएमआरसी ने यात्रियों को चेताते हुए कहा है कि मेट्रो में शराब पीने या शराब के नशे में अप्रिय बर्ताव करने पर उचित कार्रवाई होगी.

बात दें कि सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की है. पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है. मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें. यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.’

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