रायपुर वॉच

तिल्दा-नेवरा पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया

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वीरेन्द्र साहू रिपोर्टर तिल्दा नेवरा:- आरोपी भगवती यादव उर्फ संजय उर्फ पोंगा को पॉक्सो एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार
आरोपी द्वारा नाबालिग लड़की बहला-फुसलाकर भगाकर शादी का प्रलोभन देकर किया गया बलात्कार*
इस प्रकार है कि प्रार्थिया के द्वारा दिनांक 21/06/23 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसकी नाबालिग लड़की उम्र करीब 15 साल 09 माह की दिनांक 08/05/23 के करीबन 12:00 बजे घर से रायपुर काम में जा रही हूँ कहकर निकली है जो घर वापस नहीं आयी है तथा पता तलाश पर नहीं मिली है जिस गुम इंसान कमांक 70/23 कायम कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन मे एवं नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर भगाकर ले जाने की पूर्ण संभावना पर विषयांकित अपराध धारा कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पतासाजी पर दिनांक 21/06/23 को *आरोपी भगवती यादव उर्फ संजय उर्फ पोंगा पिता रतीराम यादव उम्र 21 साल सा० तुलसी नेवरा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर* के कब्जे से पीड़िता को बरामद कर कथन लिया गया जो अपने कथन में आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर शादी का लालच देकर भगाकर ले जाकर अपने पास रखकर इसके साथ इसकी ईच्छा के विरुद्ध कई बार शारीरिक संबंध बनाना बतायी है। कथन पश्चात् मेडिकल परीक्षण कराया गया है। कथन मेडिकल परीक्षण उपरान्त प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट की धारा:-04,06 पृथक से जोड़ी गई है। अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दी गई। आरोप धारा अजमानतीय होने से एवं प्रकरण की विवेचना अपूर्ण होने से न्यायिक रिमाण्ड प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

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