भाटापारा

कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 200000 ₹15000 का जुर्माना लगाया

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कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 200000 ₹15000 का जुर्माना लगाया

भाटापारा। नाबालिग के घर घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 2 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र की है। आरोपी हेमदास बंजारे पिता हेमंत बंजारे निवासी ग्राम बिलाईडबरी को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा किरण त्रिपाठी ने ये सजा सुनाई है। क्षेत्र में इतनी बड़ी आर्थिक दंड का शायद यह पहला मामला बताया जा रहा है। शासन की ओर से पैरवी विशेष अपर लोक अभियोजक न्याजी खान और प्रकरण की विवेचना तत्कालिक विवेचक रोशन सिंह राजपूत द्वारा किया गया।विशेष अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने बताया कि मामला थाना भाटापारा ग्रामीण का है जहाँ प्रार्थिया ने थाना में उपस्थित होकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 जून 2021 को अपने पिता के पेंशन काम से बिलासपुर गई थी। दूसरे दिन शाम को घर आई तथा उसके पति मजदूरी करने भाटापारा गए थे और पीड़िता पुत्री घर मे अकेली थी। 5 जून 2021 की सुबह 9 बजे नाबालिग बेटी ने चक्कर आने और पेट में दर्द होने की बात बताई। दर्द क्यों हो रहा पूछने पर बताई कि 3 जून को दोपहर जब घर में वो अकेली थी, तब पड़ोसी हेमदास जबरदस्ती घर के अंदर घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर उसके मुहं को दबाकर बालात्कार किया।

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