नाबालिक को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में
बिलासपुर – प्रार्थी दिनांक-02/09/2022 को प्रार्थी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 31/08/2022 को इसकी नाबालिग लड़की को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला कर अपहरण कर ले गया है, की रिपोर्ट पर थाना कोनी में धारा-363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर खोजबीन कर रही थी।विवेचना के दौरान दिनांक- 17/04/2023 को मुखबिर से सूचना मिला कि प्रकरण का आरोपी अपहृता बालिका को लेकर बिलासपुर से सेन्दरी आने वाला है,पुलिस टीम बिलासाताल कोनी में रवाना किया गया, जो मुखबिर सूचना के आधार पर अपहृता बालिका को आरोपी साहिल सुनहले उर्फ नानू के कब्जे से बरामद कर थाना लाया गया, पूछताछ पर पीड़िता बालिका द्वारा आरोपी आरोपी:- साहिल सुनहले उर्फ नानू पिता अनिल सुनहले, उम्र 19 वर्ष, सा. ग्राम सेन्दरी, रमतला रोड़, थाना कोनी, जिला बिलासपुर द्वारा पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर रायपुर ले जाना एवं रायपुर में किराये का मकान लेकर लगातार शारीरिक बनाता रहा।आरोपी साहिल सुनहले उर्फ नानू को धारा-363, 366, 376 (2) (ढ) भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तह गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया हैं इस कार्यवाही में उपनिरीक्षक प्रसाद सिन्हा, सुरेन्द्र कुमार तिवारी, प्र. आर. संजय शर्मा, आर. समारु लकड़ा, सूरज कुर्रे, विजेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र साहू, म. आर. शारदा कतलम, सुरेखा कुरें का विशेष योगदान रहा