आरोपी तोरन साहू को भेजा गया न्यायिक हिरासत में जेल ।
गंडई। दिनांक 07.03.2023 को 21 वर्षीय प्रार्थियां ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 06.02.2022 से 06.03.2023 के मध्य आरोपी तोरन साहू ने पीड़िता को उसके घर से बुलाकर खैरागढ़ में लॉज में ले जाकर शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया है और अलग अलग दिन में खैरागढ़ से डोंगरगढ़ , बालाघाट , जबलपुर , उज्जैन, मथुरा ले जाकर शादी करने का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया है उसके बाद शादी करने से इंकार कर दिया है की रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 76/2023 धारा 376, 376 (2)(ढ) भा.द.स. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है विवेचना के संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भा. पु. से.) जिला के0सी0जी0 एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती नेहा पाण्डे (रा. पु. से.) तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले (रा. पु. से.) के द्वारा महिला संबंधित स्वेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार करने दिशा निर्देश दिया गया था जिस पर विवेचना दौरान प्रार्थीया का महिला पुलिस अधिकारी से बयान कराया गया जिसमे पीड़िता के अपराध घटित होने की पुष्टि की है पश्चात विवेचना संबंधित आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए आरोपी तोरन साहू को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया आरोपी के द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने उसके बाद शादी करने से इंकार करना अपना जुर्म स्वीकार किया है आरोपी तोरन साहू से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकल को जप्त किया गया है आरोपी तोरन साहू पिता नानुकराम साहू उम्र 21 वर्ष निवासी अचानकपुर थाना मोहगांव जिला केसीजी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से आज दिनांक 11.03.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी छुईखदान, प्र .आर. कमलेश श्रीवास्तव, आर.दिलीप निषाद ,आर. सुशील पैंकरा , आर मुनेन्द्र ठाकुर ,आर. देवलाल ध्रुव,महिला आर. झमित ठाकुर का योगदान रहा।