रायगढ़। नाबालिग बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी चुकेश कुमार उरांव निवासी ग्राम महापल्ली को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने पिता के साथ पुलिस से की गई पूछताछ में आरोपी के विरुद्ध बहला फुसलाकर भगा ले जाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की जानकारी दी थी। शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धार 363, 366, 376 (2) और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 4 अगस्त 2020 को प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां 30 माह तक मुकदमा चलने के बाद न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी चुकेश उरांव को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई