रायपुर। संचालनालय, पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा सभी जिला कोषालय के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी / कोषालय अधिकारियो को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) कियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत पत्र लिखा गया है। निर्देशित किया गया है कि जिले के अंतर्गत समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से दिनांक 24.02.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यालय में विकल्प जमा कराने हेतु अवगत कराना सुनिश्चित करें।
दिनांक 01.11.2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है।