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सेवानिवृत्त व दिवंगत पंचायत शिक्षक व एल बी संवर्ग के शिक्षक के परिजन दर दर भटकने को मजबूर

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मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि जारी करने मंत्रालय में सौंपा ज्ञापन

जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के मार्गदर्शन का 2 वर्षों तक डीपीआई ने नही दिया जवाब

प्रमुख सचिव व अपर संचालक शिक्षा से सभी डीडीओ को मार्गदर्शन पत्र जारी करने की मांग

नियम होने के बाद भी नही मिल रहा लाभ – टीचर्स एसोसिएशन ने जताया आक्रोश

कमलेश लव्हात्रै ब्यूरो चीफ

बिलासपुर / छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, ने प्रमुख सचिव व अपर संचालक को ज्ञापन सौंप कर मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि भुगतान हेतु निर्देश जारी करने की मांग की है।

सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना व अंशदाई पेंशन योजना के सदस्यों का सेवा में रहते हुए मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–44 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है।

अपर संचालक कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा सीपीएस कर्मचारी (एल बी संवर्ग) के ग्रेच्युटी भुगतान के सम्बंध में विकास खंड शिक्षा अधिकारी पथरिया व तखतपुर को संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेश क्रमांक / संकोले/सीपीएस / F51C/ 2020/1246 रायपुर द्वारा दिनांक 07/07/2020 को जारी मार्गदर्शन पत्र में प्रशासकीय विभाग (स्कूल शिक्षा विभाग ) से मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश जारी किया गया है।

ज्ञात हो कि ग्रेच्युटी भुगतान के सम्बंध में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला रायगढ़ के मांग पत्र के आधार पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक / 5778 / पेंशन/सीपीएस/2020 रायगढ दिनांक 09 /12/2020 को संचालक, लोकशिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा गया है।

विदित हो कि दिनांक 5 /9/ 2017 के पश्चात सेवा में रहते हुए मृत्यु की स्थिति में शासकीय सेवक द्वारा पूरी की गई प्रत्येक छह माह की अर्हक सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के समान मृत्यु उपादान इस शर्त पर स्वीकृत किया जाए की मृत्यु उपादान की न्यूनतम राशि मासिक परिलब्धियों का 2 गुणा तथा अधिकतम राशि मासिक परिलब्धियों का 33 गुणा होगा। यह आदेश दिनांक 1/11/ 2004 से प्रभावशील होगा तथा दिनांक 1/11/ 2004 के पश्चात नवनियुक्त राज्य शासन के उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो नवीन अंशदाई पेंशन योजना के सदस्य हैं।

ज्ञात हो कि वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 977 /सी– 761 वि/नि/चार/04, दिनांक 27/ 10/ 2004 द्वारा 1/11/ 2004 अथवा इसके पश्चात नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई परिभाषिक अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक 444/ एफ– 2016– 04–03289/ वि /नि चार नया रायपुर दिनांक 27 अक्टूबर 2017 को जारी आदेश में समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष एवं समस्त कलेक्टर के नाम वित्त विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है।

एल बी शिक्षक संवर्ग के लिए नवीन अंशदाई पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2012 से लागू की गई है, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की मांग है कि 1 अप्रैल 2012 के बाद सेवानृवित्त व मृत्यु उपादान की गणना करते हुए संबंधित अभ्यर्थियो को भुगतान करने हेतु सभी डीडीओ को निर्देशित किया जावे।

उपरोक्त सभी विषयों पर प्रमुख सचिव व अपर संचालक से विस्तार से चर्चा हुआ।

चर्चा कर ज्ञापन सौपने वाले प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, विनोद गुप्ता, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक, प्रांतीय पदाधिकारी गंगेश्वर सिंह उइके, केशव साहू, योगेश सिंह ठाकुर, जितेंद्र मिश्रा, सहित कवर्धा जिला के सहायक शिक्षक लतीफ कुरैशी ,महेश पाली,रमेश पाल, ईश्वरी प्रजापति, पुष्पलता सिंह,निर्मला जगत शामिल थे।

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