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CG: दोस्ती, प्यार, रेप, फिर प्रेग्नेंट हुई युवती.. युवक ने झांसे में लेकर शारीरिक सबंध बनाया, बाद में किसी और लड़की से कर ली…

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छ्त्तीसगढ़: बस्तर जिले की एक युवती को इलाके का ही एक युवक शादी का झांसा देकर 7 सालों तक अपने हवस का शिकार बनाता रहा। इस बीच युवती प्रेग्नेंट हुई। उसका अबॉर्शन करवाया। फिर धोखा देकर साल 2022 में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। मामले की शिकायत के बाद प्रकरण न्यायालय में चला। किसी अन्य को पीड़िता बताकर न्यायालय में खड़े किया गया। फिर समझौता भी करवा लिया गया। अब इस मामले के संबंध में पीड़ित युवती और उसकी महिला वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं।

दरअसल, पीड़िता ने बताया कि, साल 2014 में तुरेनार के रहने वाले दीपक उर्फ प्रदीप देवांगन के साथ संपर्क में आई। दीपक ने शादी का झांसा दिया। फिर शारीरिक संबंध बनाता रहा। पिछले 7 सालों से दुष्कर्म कर रहा था। इस बीच प्रेग्नेंट हुई तो गर्भपात भी करवा दिया था। वहीं जब शादी की बात की तो करूंगा कहकर टाल मटोल करता रहा। फिर साल 2022 में उसकी दूसरी लड़की के साथ शादी तय हो गई। वह शादी करने वाला था। लेकिन इस पर जब मैंने आपत्ति जताई तो शादी के लिए मना कर दिया। मुझसे 1 साल का टाइम मांगा।

शादी तोड़ने डेढ़ लाख रुपए की किया डिमांड

युवती ने बताया कि, दूसरी लड़की के साथ शादी तोड़ने के लिए दीपक ने उससे डेढ़ लाख की डिमांड की। दीपक ने कहा कि यदि डेढ़ लाख रुपए तुम्हारे पास है तो मुझे दो। पैसे मिलेंगे तभी शादी टूटेगी।फिर कुछ दिन बाद घर से कहीं दूर जाकर शादी कर लिया। इसकी FIR मैंने परपा थाना में करवाई। घटना स्थल नगरनार होने की वजह से इसे केस को नगरनार थाना ट्रांसफर कर दिया।

कोर्ट में दिलाया गया फर्जी बयान

युवती ने बताया कि, किसी फर्जी लोगों को को कोर्ट में पेश कर राजीनामा के लिए बयान दिया गया। इसकी जानकारी मुझे 08 अगस्त को मिली। 07/08/2022 को मेरे पास कोर्ट से नोटिस आया था। 8 को जब कोर्ट में जज ने जमानत दे रही हो या फिर आपत्ति है। तब मैंने कहा कि मुझे आपत्ति है। तब जज ने कहा कि आपने तो पहले आपत्ति नहीं की है इस संबंध में 3 अगस्त को बयान दिया था। उसके बाद पता चला कि किसी और लड़की और उसकी मां को कोर्ट में लाकर बयान दिलवाया गया है। युवती ने कहा कि, मैंने शिकायत भी डाली है। लेकिन, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।

वकील बोलीं- हाई लेवल पर भेजा गया पत्र

युवती की वकील संगीता चौहान ने बताया कि उनके पास यह मामला अक्टूबर महीने में आया है। जिसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट के जज, पुलिस अधीक्षक, विधिक प्राधिकरण दिल्ली और महिला आयोग रायपुर को पत्र लिखा गया। लेकिन, आज जिला जल ने मुझे बुलाया कि हाईकोर्ट की सूचना आ चुकी है। जांच चल रही है। आप इसपर पत्राचार न करें। वकील ने कहा कि, लड़की को इंसाफ दिलाना है। युवक जेल में था, उसे जमानत मिल गई है।

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