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एसिड अटैक के आरोपी आजाद को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 6 साल पहले का है मामला

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उत्तर प्रदेश। देवरिया जिले में 2016 में छात्रा पर तेजाब से हमला करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिसमें से कोर्ट ने 20 हजार रुपये पीड़ित छात्रा को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।

थाना खामपार क्षेत्र की रहने वाली छात्रा से लार टाउन निवासी आजाद उर्फ लड्डू एक तरफा प्रेम करता था। वह आये दिन स्कूल जाने के दौरान उसे रोक कर बातचीत करता और जबरदस्ती परेशान करता। लेकिन छात्रा उसका विरोध करती थी। 5 दिसम्बर 2016 को छात्रा अपनी सहेली के साथ साइकिल पर बैठकर कॉलेज जा रही थी। तभी आजाद उर्फ लड्डू अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से छात्रा पर हमला की योजना बनाकर पीछा कर रहा था। छात्रा काली मंदिर बखरी के पास पहुंची ही थी तभी आजाद ने उस पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। इस घटना में छात्रा की पीठ और एक कान बुरी तरह झुलस गया। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, तेजाब के हमले में छात्रा 18 प्रतिशत तक झुलस गई थी।

पीड़िता के दादा ने करवाया था मामला दर्ज

मामले में पीड़िता के दादा की तहरीर पर थाना खामपार में पुलिस ने आरोपी आजाद और उसके एक नाबालिग साथी के खिलाफ केस दर्ज कर अरेस्ट कर लिया। बाद में विवेचना के दौरान एक और आरोपी रवि तिवारी का भी नाम आया। आजाद और दीपक के खिलाफ तभी से कोर्ट में मामला चल रहा था। वहीं, नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में अभी भी मामला विचाराधीन है। मंगलवार को इसी केस में अपर सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी आजाद को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई एवं 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, दूसरे आरोपी को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण बरी कर दिया।

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