(रायपुर ब्यूरो ) | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य हर वर्ग तक न्याय पहुंचाने का है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, या तृतीय लिंग का व्यक्ति क्यों न हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर संतोष शर्मा के मार्गदर्शन तथा दिशा-निर्देश पर एक ऐतिहासिक एवं स्वर्णीम कदम उठाए है जो समाज में एक उदाहरण पेश करेगा | पीड़िता की अनुमति पश्चात ही उसकी जानकारी साझा की जा रही है। पीड़िता शरण लंगोटे उर्फ सरला जो तृतीय लिंग में आते है, के परिवार द्वारा उनके साथ अत्यधिक दुर्व्यहार कर मारपीट तथा संपत्ति में अधिकार नहीं देते हुए उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। उक्त कृत्य को वह लम्बे समय से सहन कर रही थी, परंतु वर्तमान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा न्याय सबके लिए का प्रचार-प्रसार वॉलिटियर के माध्यम से किया जा रहा था तब उन्हें प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की जानकारी हुई और वह प्राधिकरण में आकर निःशुल्क विधिक सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत की जिस पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर संतोष शर्मा द्वारा सचिव प्रवीण मिश्रा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर को तत्काल संज्ञान लेकर हर संभव विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। सचिव प्रवीण मिश्रा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा उक्त प्रकरण में आशुतोष तिवारी पैरालीगल वॉलिटियर को निर्देश दिया गया, जिस पर उन्हें संविधान दिवस के अवसर पर नियमानुसार निःशुल्क अधिवक्ता श्रीमती शीखा सोनी को उनके प्रकरण में समस्त न्यायिक कार्यवाही करने हेतु नियुक्त किया गया है। उक्त पीड़िता द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर को धन्यवाद करते हुए आभार व्याकर कहा कि वह पोस्ट ग्रेजुएट है और उन्हें जब किसी भी संस्था से न्याय नहीं मिला तब उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जिलाधिक के माध्यम से उन्हें अवश्य न्यायप्राप्त होगा जो सत्य साकार होते दिख रहा है |
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