रायपुर वॉच

हक की बात : छग हाईकोर्ट का अहम फैसला, अगर पत्नी करेगी नशे में परेशान, तो पति भी दे सकते है तलाक

Share this

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट( CG highcourt) ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी अगर पुरुषों की तरह पान मसाला, गुटखा और शराब के साथ नॉनवेज( nonveg) खाकर पति को तंग करती है तो वह क्रूरता है। नशे में पत्नी आत्महत्या( suicide ) की कोशिश कर ससुरालवालों को फंसाने की धमकी देने जैसी घटनााओं के सबूतों पर भी कोर्ट को विचार करना चाहिए।

बताया जा रहा है कि बांकीमोंगरा में रहने वाले उदय शर्मा की शादी 19 मई 2015 को कटघोरा की प्रिया से हुई थी। शादी के महज सात दिन बाद 26 मई की सुबह उसकी पत्नी बिस्तर में अचेत पड़ी थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। परेशान पति उसे इलाज कराने के लिए लेकर गया, तब पता चला कि वह पान मसाला, गुटखा और शराब पीने के साथ ही नॉनवेज खाने दी आदी है। शुरूआत में उन्हें लगा कि शादी के बाद पत्नी का व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन, ससुरालवालों के प्रति उसका व्यवहार बदल गया और आए दिन दुर्व्यवहार (misbehave) करना शुरू कर दी।

 कई बार आत्महत्या( suicide) करने की कोशिश की

उदय शर्मा की पत्नी शादी के बाद भी शराब पीती रहीं और नॉनवेज खातीं रहीं। वह गुटखा खाकर बेडरूम में इधर-उधर थूक देती थी, उसे मना करने पर वह लड़ाई झगड़ा करने लग जाती थी। महिला ने 30 दिसंबर 2015 को अपने ऊपर आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ससुरालवालों ने आग बुझाकर उसकी जान बचाई। इसके बाद वह दो बार छत से कूदकर आत्महत्या( murder) करने का प्रयास किया और फिर दो बार कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर रही थी।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन( radha kishan) अग्रवाल की बेंच ने लिया फैसला

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की बेंच ने इस केस में कोरबा के फैमिली कोर्ट( family court) के आदेश को निरस्त करते हुए पति को तलाक के लिए हकदार माना है।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *