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यातायात नियम तोड़ने वालों हो जाओ सावधान! …. क्योंकि अब ऐसे धड़ाधड़ कट रहे हैं चालान…. न मानने पर जेल भी संभव….

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नई दिल्ली/रायपुर: आप अपनी गाड़ी से सड़क पर निकले। आप रेड लाइट पर देखते हैं कि वहां कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है और आप रेड लाइट जंप करना चाह रहे हैं तो यह ख्याल भी निकाल दीजिये। क्योंकि यह आपको भारी पड़ सकता है। अब आप सड़क पर यातायात के कोई भी नियम तोड़ने से बचिए।

अब जब सबकुछ ऑनलाइन हो रहा है तो के इस दौर में अब ट्रैफिक पुलिस भी हाईटेक हो रही है। जगह जगह लगे कैमरों में आपकी गाड़ी कार हर मूवमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप कहां से कब गुजरे, आप अगर 2 पहिया वाहन पर हैं तो आपने हेलमेट पहना है या नहीं। अगर आप चार पहिया वाहन पर हैं तो आपने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं। यह सब देखा जा रहा है। इसके साथ ही यदि आप कोई ट्रैफिक वॉयलेशन करते हैं तो आपको पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। क्योंकि कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर आपका चालान काटा जाएगा और वो ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर अपलोड कर देगी।

कैमरे की रिकॉर्डिंग के हिसाब से काटा जाएगा चालान

अब अगर कैमरे की रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपका चालान काटा गया है तो यह आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। लेकिन यदि आपने ऐसे चालान को इग्नोर किया तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने अब नियमों को तोड़ने के बाद भी चालान का भुगतान न करने और लगातार ऐसा करने वालों पर सख्ती दिखना शुरू कर दिया है। कुछ ट्रैफिक नियम ऐसे भी हैं जिन पर चालान के भुगतान के साथ ही या सजा का प्रावधान भी है।

कौन कौन से ऑनलाइन चालान

स्पीड लिमिट से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाने पर।
सीट बेल्ट न लगाने पर।
कार का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट न लेने पर।
कार के शीशे काले होने पर।
शहर में हाईबीम पर गाड़ी चलाने पर।
हेलमेट न लगाने पर।
तय सीमा से ज्यादा सवारी बैठाने पर।
रेड लाइट जंप करने पर।
जेब्रा क्रासिंग का पालन न करने पर।
कैसे करें ई-चालान चेक

ई चालान चैक करने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके लिए आपको https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर या इंजन नंबर की आखिरी चार डिजिट डालनी होगी। इसके बाद आपके सामने गाड़ी के चालान से संबंधित सभी डिटेल्स आ जाएंगी। आप अपने चालान को ऑनलाइन पे कर सकते हैं।

क्या होगा यदि ई-चालान नहीं भरा

यदि आप ई चालान नहीं भरते हैं तो पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसके संबंध में मैसेज आएगा। इसको इग्नोर करने पर आपको नोटिस भेजा जाएगा। वहीं कुछ मामलों में सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में चालान को इग्नोर करने पर 6 माह से तीन साल की सजा भी हो सकती है।

ऑफलाइन ऐसे जमा करें ई-चालान

अगर आप किन्हीं वजहों से ऑनलाइन चालान नहीं भर पाते हैं तो आप संबंधित जिले के ट्रैफिक पुलिस कार्यालय से संपर्क करके वहां ही ऑफलाइन चालान जमा कर सकते हैं। इसके लये आपको अपना चालान नंबर पता होना चाहिए। या फिर आप अपने चालान की हार्ड कॉपी ले जाकर उसकी मदद से चालान जमा कर सकते हैं।

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