रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। सरकार ने तीज त्योहारों के संदर्भ में कलेक्टरों और नगरीय निकाय के अधिकारियों को कहा है कि तीज त्योहारों में ग्रीन ट्रिब्यूनल के मापदंड को नजरंदाज नहीं किया जाए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इन नियमों का करना होगा पालन
तीज, गणेश विसर्जन, दुर्गा पूजा, पितृ मोक्ष अमावस्या एवं अन्य त्योहारों के लिए सार्वजनिक आयोजनों हेतु तालाबों / घाटों पर साफ-सफाई की व्यवस्था, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, फॉगिंग, शुद्ध पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था हो।
तालाबों / घाटों पर विसर्जन के पूर्व पूजन सामग्री को अलग-अलग कर उपयुक्त स्थल पर रखा जाए।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार नदी में मूर्तियों का विसर्जन किसी भी परिस्थिति में न किया जाए, नदी के जल को दूषित होने से बचाया जाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें ।
प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा अन्य प्रतिबंधित सामग्री से बनी मूर्तियों के निर्माण को रोकने के लिए कार्रवाई हो।
आयोजन स्थलों के समीप यथा संभव मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था की जाए ।
मूर्ति विसर्जन के रूट का चयन न्यूनतम यातायात बाधा के आधार पर किया जाए।
आयोजन स्थलों पर प्रॉपर लाइटिंग हो।
शहर में आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाऊस में भेजा जाए, जिससे यातायात व्यवस्था सुगम बनी रहे ।