भारत में आज से से 19 सिगंल यूज( single use plastic) प्लास्टिक उत्पाद बैन हो जाएंगे. इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत अधिसूचना जारी की गई है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने उद्योग जगत और आम जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) के उत्पादों पर पाबंदी की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया है ।
मंत्रालय ने पिछले साल 12 अगस्त को अधिसूचना जारी करके एक जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन समेत चिह्नित एसयूपी वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की थी।
ये समान बैंन( ban)
आज से प्लास्टिक से बने ईयरबड, गुब्बारे, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक की स्टिक, थर्माकोल, प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, छुरी, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट( packet) की पैकिंग( packing) में इस्तेमाल रैपिंग पेपर और 100 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर आदि बैन लग जाएगा।
10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है
देशभर में एसयूपी उत्पादों के विनिर्माण में करीब 88,000 यूनिट लगी हैं जिनमें करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। पार्ले एग्रो, अमूल और डाबर जैसे बेवरेज विनिर्माताओं ने पहले सरकार से अनुरोध किया था कि कागज के स्ट्रॉ की सीमित उपलब्धता को देखते हुए प्रतिबंध लागू करने की समय-सीमा छह महीने बढ़ाई जाए