हादसा

मुंबई के साकीनाका रेप केस में आरोपी को फांसी की सजा, पीड़िता की इलाज के दौरान हो गई थी मौत

Share this

मुंबई के साकीनाका रेप केस में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. मुंबई की सेशंस कोर्ट ने साकीनाका रेप के आरोपी को यह सुनाई है. बीते 10 सितंबर को मोहन चौहान ने पीड़िता के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी. वहीं, 11 दिसंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी.

 

एक दिन पहले ही साकीनाका रेप और हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष ने 45 वर्षीय दोषी के लिए मौत की सजा देने का अनुरोध किया था. मालूम हो कि पिछले साल सितंबर महीने में मुंबई के साकीनाका इलाके में 34 साल की एक महिला के साथ बलात्कार किया था और उसके निजी अंगों में रॉड डालकर हत्या कर दी थी. अभियोजन ने कहा कि यह अपराध ह्यदुर्लभतम श्रेणीह्ण में आता है. अ’२ङ्म फीं ि- घर में अकेला पाकर ससुर ने बहू से किया रेप, हाईकोर्ट ने कही चौंकाने वाली बात

 

30 मई को ठहराया गया था दोषी

आरोपी मोहन चौहान को 30 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी अदालत) एच सी शेंडे द्वारा बलात्कार और हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता महेश मुले ने बुधवार को अदालत में दलील दी थी, ह्ययह एक महिला और वह भी अनुसूचित जाति की महिला के खिलाफ अपराध है जो इसे और गंभीर बनाता है.ह्ण उन्होंने कहा, ह्ययह रात के समय एक असहाय, अकेली महिला पर एक भीषण हमला है, जिससे मुंबई जैसे महानगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भय उत्पन्न किया है. सिद्धू मूसेवाला को था कारों शौक, इन लग्जरी कारों के थे मालिक, घटना के वक्त खुद चला रहे थे महिंद्रा थार

 

पुलिस ने 18 दिन में दाखिल किया था चार्जशीट

अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामला पूरी तरह से मामले के मानदंडों में फिट बैठता है और इसलिए आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए. चौहान ने पिछले साल सितंबर में 34 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया था और उसके निजी अंगों में रॉड डाल दी थी. महिला की अगले दिन एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. घटना के महज 18 दिन बाद पुलिस ने मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *