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1998 Road Rage मामले में नवजोत सिंह सिद्धू पर कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

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डेस्क। Road Rage मामले में नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा. पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को तय करेगा कि सिद्धू की सजा बढ़ाई जाएगी या नहीं?

 

बता दें, नवजोत सिद्धू का साल 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी. इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था. इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी.

 

ध्यान हो कि इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज केस में सिद्धू की सजा बढ़ाने की पी‍ड़‍ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. SC ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

 

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें उस समय बढ़ गईं थीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने साधारण चोट की बजाए गंभीर अपराध की सजा देने की याचिका पर सिद्धू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

 

दरअसल, पीड़ित परिवार ने याचिका दाखिल कर रोड रेज केस में साधारण चोट नहीं, बल्कि गंभीर अपराध के तहत सजा बढ़ाने की मांग की है.

 

क्या है मामला?

 

यह घटना 27 दिसंबर, 1988 की है, जब गुरनाम सिंह, जसविन्दर सिंह और एक दूसरा व्यक्ति किसी शादी समारोह के लिए बैंक से पैसा निकालने जा रहे थे. पटियाला में शेरनवाला गेट क्रॉसिंग के पास एक जिप्सी में सिद्धू और संधू कथित रूप से मौजूद थे. आरोप है कि जब वो क्रॉसिंग पर पहुंचे, तो मारुति कार चला रहे गुरनाम सिंह ने देखा कि जिप्सी बीच सड़क पर खड़ी है. उन्होंने जिप्सी में सवार सिद्धू और संधू से गाड़ी हटाने के लिए कहा, जिसे लेकर दोनों में तीखी तकरार हो गई. पुलिस का दावा है कि सिद्धू ने गुरनाम सिंह की पिटाई की और घटनास्थल से भाग गए. घायल गुरनाम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था.

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